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West Indies को दो बार World Cup जिताने वाले Marlon Samuels पर गिरी गाज, 4 मामलों में पाए गए दोषी

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West Indies batsman Marlon Samuels. (Photo by JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)

वेस्टइंडीज़ क्रिकेट टीम को दो बार वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, उन्हें 4 साल पुराने मामले में दोषी पाया गया है। साल 2012 और 2016 टी20 विश्व कप का खिताब जिताने वाले मार्लन सैमुअल्स को लेकर Emirates Cricket Board ने बड़ा फैसला सुनाया है।

दरअसल, यह फैसला अमीरात क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्‍शन कोड के तहत सुनाया गया है, जिसमें उन्हें 4 मामलों में दोषी पाया गया है। सैमुअल्स को 2019 में खेले गए अबु धाबी टी10 लीग के दौरान अमीरात क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन कोड के तहत 4 मामलों का दोषी पाया गया है।

सितंबर 2021 में आईसीसी ने मार्लन सैमुअल्स पर लगाया था चार्ज

सितंबर 2021 में आईसीसी ने उन पर चार्ज लगाया था। जिसके मुताबिक सैमुअल्स को आर्टिकल 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6 और 2.4.7 के मामले में दोषी पाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा रहे सैमुअल्स को किसी भी तरह का गिफ्ट, पेमेंट या फिर कोई और फायदा लेने का दोषी पाया गया है।

वहीं वेस्टइंडीज के इस पूर्व खिलाड़ी पर अब लगाए जाने वाले उचित दंड पर निर्णय लेने से पहले प्रत्येक पक्ष की दलीलों पर विचार किया जाएगा। जिसके बाद उचित समय पर फैसला लिया जाएगा। बता दें वेस्टइंडीज को दो बार टी-20 वर्ल्ड विजेता बनाने वाले मार्लन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से साल 2020 में संन्यास ले लिया था।

उन्होंने अपना आखिरी इंटरनैशनल मैच साल 2018 में खेला था। इतना ही नहीं वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी खेल चुके हैं। वह पुणे वारियर्स और दिल्ली फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं। वह आईपीएल के अलावा अन्य लीग का भी हिस्सा रह चुके हैं।

इन चार मामलों में मार्लन सैमुअल्स पाए गए दोषी: 

अनुच्छेद 2.4.2 (majority decision) के मुताबिक उन्होंने एंटी करप्शन यूनिट के अधिकारी को गिफ्ट्स, पैसों की लेने देन, मेहमाननवाजी और अन्य लाभ की सही जानकारी नहीं दी।

अनुच्छेद 2.4.3 (सर्वसम्मत निर्णय) के मुताबिक 750 अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक कीमत से जुड़ी रसीद के बारे में बता पाने में असफल रहना।

अनुच्छेद 2.4.6 (सर्वसम्मत निर्णय) – भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी की जांच में सहयोग करने में असफल होना।

अनुच्छेद 2.4.7 (unanimous decision) – भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारी की जांच में बाधा डालना या देरी करना।

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