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MS Dhoni से पंगा जी मीडिया को पड़ रहा है भारी, अब मद्रास हाई कोर्ट ने जवाब के लिए दिए 10 दिन! पढ़िए पूरी खबर

MS Dhoni से पंगा जी मीडिया को पड़ रहा है भारी, अब मद्रास हाई कोर्ट ने जवाब के लिए दिए 10 दिन! पढ़िए पूरी खबर

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Zee Media and MS Dhoni. (Image Source: Twitter)

मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान MS Dhoni द्वारा आईपीएल मैच फिक्सिंग घोटाले में उनका नाम घसीटे जाने पर 100 करोड़ करोड़ के मुआवजे की मांग करने वाले मानहानि के मुकदमे में उठाए गए कुछ सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया गया था।

आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने साल 2014 में जी मीडिया, आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार और एक पत्रकार के खिलाफ आईपीएल मैच फिक्सिंग घोटाले में उनका नाम जोड़कर उनकी इज्जत खराब करने के लिए 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

MS Dhoni के आगे एक न चली जी मीडिया की

जिसके बाद एक एकल न्यायाधीश ने पिछले साल नवंबर में पूर्व भारतीय कप्तान को उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर जी मीडिया से पूछताछ करने की अनुमति दी थी, क्योंकि वह उनके लिखित बयान से संतुष्ट नहीं थे, जहां उन्होंने उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत पेश नहीं किए थे।

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द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, जी ने हाल ही में एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की थी, लेकिन अब मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर महादेवन और मोहम्मद शफीक ने मीडिया कंपनी को 10 दिनों के भीतर एमएस धोनी के सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया है। डिवीजन बेंच ने कहा कि 17 सवालों और आरोपों के बीच कनेक्शन है, इसलिए अपीलकर्ता को आवश्यक रूप से उनका जवाब मिलना चाहिए।

‘जी मीडिया की अपील खारिज कर दी गई है’

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेश के अनुसार, “एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को नियम 7 (CPC के) की योजना में समझा जाना चाहिए जो “एक विरोधी को पूछताछ से बाहर करने के लिए एक आवेदन लेने की अनुमति देता है यदि यह अनुचित, परेशान करने वाला या अपमानजनक, छवि मलिन करने वाला, अनावश्यक या निंदनीय है। इसे ध्यान में रखते हुए, जी मीडिया की अपील खारिज कर दी गई है। अपीलकर्ता को दस दिनों के भीतर पूछताछ का जवाब देने का निर्देश दिया गया है।”

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